पंजाब में BBMB को लेकर मुद्दा एक फिर गरमा गया है तथा पंजाब सरकार ने अब BBMB चेयरमैन मनोज त्रिपाठी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पंजाब सरकार का कहना है कि त्रिपाठी ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। वहीं चेयरमैन त्रिपाठी पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने हरियाणा को ज़बरदस्ती 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने की कोशिश की।
8 मई को अदालत की कार्यवाही के दौरान मनोज त्रिपाठी ने माना की उन्हें सिर्फ स्थानीय नागरिकों ने घेरा और उन्होंने यह भी माना कि वह पंजाब पुलिस की मदद से सुरक्षित बाहर निकले।
9 मई को त्रिपाठी ने अपना बयान बदल दिया और अवैध हिरासत का आरोप लगाया। पंजाब सरकार ने BNSS, 2023 की धारा 379 के तहत धारा 215 में अपराध की जांच की मांग की है, जिसमें झूठा शपथपत्र देने का आरोप है।
त्रिपाठी और संजीव कुमार (निदेशक, जल विनियमन) के खिलाफ 06.05.2025 के हाईकोर्ट आदेश की जानबूझकर अवहेलना के लिए अवमानना की कार्यवाही की मांग की गई है। त्रिपाठी ने कोर्ट के आदेशों की ग़लत व्याख्या करते हुए को BBMB और उसके अधिकारियों को गुमराह किया।