मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने दिवाली से पहले व्यापारियों और उद्योगों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) को मंजूरी दी है। यह योजना 1 अक्तूबर से 31 दिसम्बर 2025 तक लागू रहेगी।
OTS योजना के तहत राहत
व्यापार प्रकोष्ठ सचिवों के अनुसार:
- 1 करोड़ रुपये तक के मामलों में: कर राशि पर 50% छूट और ब्याज व जुर्माने पर 100% छूट मिलेगी।
- 25 करोड़ रुपये तक के मामलों में: अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार राहत दी जाएगी।
- 25 करोड़ से अधिक के मामलों में: कर राशि पर 10% छूट और ब्याज व जुर्माने पर पूरी छूट दी जाएगी।
चावल मिलों को भी राहत
व्यापार विंग के ग्रामीण अध्यक्ष परमपाल सिंह बावा ने बताया कि इस योजना के तहत चावल मिल मालिकों को भी छूट दी गई है। इससे बीमार मिलों को दोबारा चालू करने, रोजगार बढ़ाने और किसानों को खरीफ सीजन में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी
पंजाब कैबिनेट ने जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी है, ताकि करदाताओं को सुविधा मिल सके और अनुपालन आसान हो।
इस मौके पर व्यापार जगत के कई प्रतिनिधि और आप पार्टी के नेता मौजूद रहे। इसे दिवाली से पहले व्यापारिक वर्ग के लिए बड़ा राहत पैकेज माना जा रहा है।