पंजाब डेस्क: पंजाब से इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। रूपनगर रेंज के डीआईजी (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वत मामले में निलंबित (Suspended) कर दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, सीबीआई (CBI) ने 16 अक्तूबर 2025 को डीआईजी भुल्लर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act, 1988) की धारा 7 और 7A के तहत गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद वे 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहे, और सरकारी नियमों के अनुसार, यदि कोई अधिकारी 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है।
इसी नियम के तहत, पंजाब सरकार के गृह विभाग ने डीआईजी भुल्लर को 16 अक्तूबर 2025 से निलंबित घोषित कर दिया है।
यह आदेश गृह विभाग के सचिव आलोक शेखर (IAS) द्वारा जारी किया गया है।
मुख्य तथ्य:
- CBI ने डीआईजी भुल्लर को रिश्वत मामले में पकड़ा
- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं 7 और 7A के तहत केस
- 48 घंटे से ज्यादा हिरासत के बाद स्वतः सस्पेंशन लागू
- सरकार ने 16 अक्तूबर से प्रभावी निलंबन आदेश जारी किया

