Punjab सरकार का बड़ा फैसला: अब पंच–सरपंच बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकेंगे, नई नीति लागू
Punjabi Doordarshan | चंडीगढ़
Updated: 13 Nov, 2025 | Edited By Rishab Chawla
पंजाब में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने पंच और सरपंचों के विदेश जाने पर नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। अब कोई भी सरपंच या पंच बिना पूर्व अनुमति विदेश यात्रा नहीं कर सकेगा। यह नियम पहली बार प्रदेश में लागू किया गया है।
सरकार की तरफ से इस नई नीति को तुरंत प्रभाव से लागू करते हुए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों (BDPOs) और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों को आधिकारिक पत्र जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार सरपंचों और पंचों को विदेश जाने से पहले सक्षम प्राधिकरण से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी। नियम का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।
सरकारी कर्मचारियों जैसी व्यवस्था लागू
नई नीति के तहत पंच–सरपंचों को भी अब सरकारी कर्मचारियों की तरह “Ex-India Leave” लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही वे विदेश यात्रा कर पाएंगे।
क्यों उठाया गया यह कदम?
पंजाब में वर्तमान समय में 13,238 सरपंच और 83,437 पंचायत सदस्य कार्यरत हैं। राज्य सरकार का कहना है कि अक्सर सरपंच और पंच विदेश चले जाते हैं, जिससे गांवों में चल रही विकास योजनाएं, प्रशासनिक कार्य और जनसमस्याओं का समाधान रुक जाता है।
इसके अलावा कई पंच–सरपंचों के परिवार विदेश में बसे होने के कारण वे अक्सर लंबे समय तक बाहर रहते हैं, जिससे ग्रामीण विकास प्रभावित होता है।
इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए पंजाब सरकार ने यह निर्णय लिया है, जिसे प्रदेश के सभी पंच–सरपंचों के लिए अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

