गृह मंत्रालय का सख्त आदेश, सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला
पंजाब डेस्क | पंजाबी दूरदर्शन
गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए अनमोल बिश्नोई की फिजिकल कस्टडी पर एक साल के लिए रोक लगा दी है।
राज्य पुलिस को नहीं मिलेगी फिजिकल कस्टडी
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार—
- अगले एक साल तक किसी भी राज्य की पुलिस या जांच एजेंसी
- अनमोल बिश्नोई की फिजिकल कस्टडी नहीं ले सकेगी
- यदि किसी एजेंसी को पूछताछ करनी होगी, तो उसे तिहाड़ जेल में ही जाकर पूछताछ करनी होगी
यह आदेश सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। इसकी पुष्टि एनआईए के सूत्रों ने की है।
पहले लॉरेंस बिश्नोई पर भी लागू हो चुका है आदेश
सूत्रों के अनुसार, इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई के मामले में गृह मंत्रालय द्वारा इसी तरह के सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं। दोनों मामलों में सुरक्षा जोखिमों को प्राथमिक आधार बताया गया है।
अमेरिका से लाए जाने के बाद हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि 19 नवंबर को अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाए जाने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।
- वह 2022 से फरार चल रहा था
- एनआईए की ‘मोस्ट वांटेड’ सूची में शामिल था
गिरफ्तारी के बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद है।
जांच एजेंसियों के लिए बदला प्रोसेस
केंद्र के इस आदेश के बाद अब—
- राज्यों की पुलिस को कस्टडी के लिए अलग-अलग प्रोडक्शन वारंट नहीं मिलेंगे
- सभी पूछताछ एक ही स्थान—तिहाड़ जेल में करनी होगी
- इससे सुरक्षा व्यवस्था और जांच प्रक्रिया दोनों पर सीधा असर पड़ेगा
केंद्र सरकार के इस फैसले को उच्च सुरक्षा जोखिम वाले मामलों में एक नजीर के रूप में देखा जा रहा है।

