Suspended DIG Bhullar Bail Rejected: चंडीगढ़ CBI कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, भुल्लर फिलहाल जेल में ही रहेंगे

Suspended DIG Bhullar Bail Rejected: चंडीगढ़ CBI कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, भुल्लर फिलहाल जेल में ही रहेंगे

चंडीगढ़ | Punjabi Doordarshan Desk

पंजाब पुलिस के सस्पेंड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को आज अदालत से बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। शुक्रवार को इस मामले में करीब सवा दो घंटे तक सुनवाई चली, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भुल्लर फिलहाल जेल में ही रहेंगे

अदालत में क्या-क्या दलीलें दी गईं?

सुनवाई के दौरान भुल्लर के वकील ने अदालत में दलील दी कि जिस शब्द “सेवा-पानी” को सीबीआई रिश्वत बता रही है, उसका अर्थ जरूरी नहीं कि अवैध लेन-देन से ही जुड़ा हो। वकील ने कहा कि यह शब्द सामान्य बातचीत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

वहीं, सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि भुल्लर एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और पूर्व डीजीपी के पुत्र हैं। ऐसे में जांच एजेंसी ने सभी सबूत इकट्ठा करने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी की है। उन्होंने यह भी कहा कि भुल्लर की रिश्वत लेने की रफ्तार इतनी तेज थी कि उनकी गिरफ्तारी से पूरा देश हिल गया था।

 फिलहाल जेल में रहेंगे भुल्लर

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भुल्लर की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रखने का आदेश दिया।

यह मामला अब पंजाब पुलिस और प्रशासनिक हलकों में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।

 

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