AAP विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सजा पर रोक की याचिका खारिज—उपचुनाव के आसार तेज

“AAP विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सजा पर रोक की याचिका खारिज—उपचुनाव के आसार तेज”


Punjabi Doordarshan News Report

चंडीगढ़/तरनतारन। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने छेड़छाड़ मामले में सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद उनके विधायक पद पर संकट गहरा गया है।

गौरतलब है कि तरनतारन की जिला सत्र अदालत ने 2013 के उस्मान कांड में लालपुरा को 4 वर्ष की सजा सुनाई थी। उन्होंने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन मंगलवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया।

विधायक पद पर मंडराया खतरा, उपचुनाव की चर्चा तेज

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि लालपुरा की विधायक कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। नियमों के मुताबिक, यदि किसी विधायक को सजा बरकरार रहती है, तो उसकी सीट स्वतः खाली हो जाती है, जिसके बाद 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य होता है
ऐसे में खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की संभावना प्रबल हो गई है।


क्या है पूरा मामला?

घटना 3 मार्च 2013 की है, जब उस्मान गांव की एक महिला अपने पिता कश्मीर सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में एक शादी समारोह में शामिल हुई थी। आरोप के अनुसार, वहां मौजूद टैक्सी चालकों ने महिला से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर हमला कर दिया।

पीड़िता के परिवार का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने भी उनके साथ मारपीट की। इस मामले में एक आरोपी टैक्सी चालक मनजिंदर सिंह लालपुरा भी शामिल था, जो बाद में 2022 के चुनाव में AAP से विधायक चुना गया।

तरनतारन की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद लालपुरा को दोषी ठहराते हुए चार साल की जेल की सजा सुनाई थी। अब हाईकोर्ट द्वारा सजा पर रोक की याचिका खारिज होने के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

 

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