कैबिनेट का बड़ा फैसला: उद्योगों को बैंक गारंटी से राहत, अब प्रॉपर्टी को बना सकेंगे गारंटी

कैबिनेट की मंजूरी: उद्योगों के लिए बैंक गारंटी की जगह नई सुविधा लागू

पंजाब डेस्क | Punjabi Doordarshan

पंजाब सरकार ने उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति–2022 में महत्वपूर्ण संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत अब उद्योगपतियों को बैंक गारंटी के बजाय अपनी प्रॉपर्टी को गारंटी के रूप में जमा कराने की सुविधा मिलेगी।

अब तक उद्योगों के लिए बैंक गारंटी अनिवार्य थी, जिससे उनकी बड़ी मात्रा में कार्यशील पूंजी लंबे समय तक फंसी रहती थी। नए प्रावधान के तहत सरकार ने कॉरपोरेट गारंटी को भी मान्यता दे दी है।

कैसे मिलेगी नई सुविधा?

नए नियमों के अनुसार, जो उद्योगपति या व्यक्ति स्टांप ड्यूटी की भरपाई करेगा, वह अपनी संपत्ति की गारंटी राजस्व विभाग (माल विभाग) के पास जमा करा सकेगा। यह गारंटी तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक संबंधित व्यक्ति द्वारा देय राशि का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता।

2022 से प्रभावी मानी जाएगी व्यवस्था

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन 17 अक्टूबर 2022 से प्रभावी माना जाएगा, जिससे पहले से लंबित मामलों को भी इस राहत का लाभ मिल सकेगा।

उद्योग जगत ने किया स्वागत

उद्योग संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों पर वित्तीय दबाव कम होगा और पंजाब को एक व्यवसाय-अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

 

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