अश्लील और गैर-कानूनी कंटेंट पर केंद्र सरकार सख्त, डिजिटल कंपनियों को चेतावनी
Punjabi Doordarshan | पंजाब डेस्क
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंपनियों को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने साफ कहा है कि यदि अश्लील, आपत्तिजनक या बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट प्लेटफॉर्म से तुरंत नहीं हटाया गया तो संबंधित कंपनियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस संबंध में 29 दिसंबर 2025 को एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी की है।
आईटी एक्ट की छूट पर भी खतरा
एडवाइजरी में कहा गया है कि आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को जो कानूनी छूट मिलती है, वह तभी लागू होती है जब वे गैर-कानूनी कंटेंट पर समय रहते उचित कार्रवाई करें। यदि कंपनियां ऐसी सामग्री को नजरअंदाज करती हैं, तो उनकी यह कानूनी सुरक्षा समाप्त हो सकती है और उनके खिलाफ आईटी एक्ट, आईपीसी और अन्य कानूनों के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
24 घंटे में हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट
मंत्रालय के अनुसार, यदि किसी कंटेंट के बारे में शिकायत मिलती है जिसमें किसी व्यक्ति को यौन गतिविधियों से जोड़ा गया हो या उसकी नकल दिखाई गई हो, तो उस कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा किसी अदालत या सरकारी एजेंसी के आदेश पर संबंधित कंटेंट को तुरंत ब्लॉक करना होगा।
कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम की समीक्षा के निर्देश
सरकार ने यह भी कहा है कि कई डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी तक अश्लील और गैर-कानूनी सामग्री को लेकर पर्याप्त सख्ती नहीं बरत रहे हैं। इसी कारण सभी कंपनियों को अपने कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम, नियमों और प्रक्रियाओं की दोबारा समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आईटी नियम 2021 का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग बच्चों के लिए हानिकारक कंटेंट फैलाने में न हो।

