Punjabi Doordarshan | बिजनेस/नीति अपडेट
चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन ने नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत शराब बिक्री और निगरानी से जुड़े कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर बाजार और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
अब मॉल और पेट्रोल पंप पर भी शराब बिक्री
नई नीति के तहत:
- पेट्रोल पंप, मॉल और मार्केट में शराब बेचने की अनुमति
- L-2D लाइसेंस के तहत बिक्री संभव
- कम से कम 300 वर्ग फुट की दुकान जरूरी
अब ग्राहक आसानी से इन जगहों से वाइन और बीयर खरीद सकेंगे।
डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भी अनुमति
- L-10B लाइसेंस के जरिए बड़े स्टोर्स को अनुमति
- विदेशी शराब, वाइन और बीयर की बिक्री संभव
- लाइसेंस फीस: ₹30 लाख
डिजिटल पेमेंट अनिवार्य
नई नीति में:
- कैश के साथ-साथ डिजिटल पेमेंट (POS, कार्ड) जरूरी
- दुकानों को साफ-सफाई बनाए रखना अनिवार्य
- नियम उल्लंघन पर जुर्माना
सुरक्षा और ट्रैकिंग पर जोर
प्रशासन ने निगरानी को मजबूत करने के लिए सख्त प्रावधान किए हैं:
- हर बोतल पर बारकोड और सिक्योरिटी लेबल
- शराब ढोने वाले वाहनों में GPS ट्रैकिंग
- कुछ वाहनों में डिजी-लॉक सिस्टम
- दुकानों और प्लांट में 24×7 CCTV अनिवार्य
फैक्ट्रियों में भी सख्ती
- उत्पादन पर नजर रखने के लिए फ्लो मीटर लगाए जाएंगे
- दूसरे राज्यों से आने वाली शराब पर सीमा तय
राजस्व लक्ष्य और टेंडर अपडेट
- कुल 97 लाइसेंस जारी करने की योजना
- लगभग ₹454 करोड़ राजस्व का लक्ष्य
दूसरे राउंड की ई-टेंडरिंग में:
- 11 ठेकों के लिए 19 बोलियां
- रिजर्व प्राइस: ₹53.94 करोड़
- अंतिम बिक्री: ₹62.38 करोड़
- करीब 15.64% की बढ़ोतरी
निष्कर्ष
चंडीगढ़ की नई एक्साइज पॉलिसी से शराब बिक्री को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। जहां एक ओर बिक्री के नए रास्ते खुले हैं, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा और ट्रैकिंग को भी काफी मजबूत किया गया है।

