चंडीगढ़ में शराब बिक्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 के तहत अब शहर के ए-कैटेगरी होटलों में मेहमानों को 24 घंटे शराब उपलब्ध कराई जा सकेगी।
इसके अलावा बी और सी श्रेणी के होटल भी यह सुविधा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें हर साल 30 लाख रुपये का अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क देना होगा। नई नीति के तहत होटल के कमरों में मिनी बार रखने की अनुमति भी दे दी गई है।
बार और क्लब के लिए नए नियम
नई पॉलिसी के अनुसार शहर के बार अब सुबह 11 बजे से रात 1 बजे तक खुले रहेंगे।
- आधी रात 12 बजे के बाद नए ऑर्डर नहीं लिए जाएंगे।
- यदि कोई क्लब या रेस्टोरेंट देर रात तक शराब परोसना चाहता है, तो 8 लाख रुपये अतिरिक्त शुल्क देकर रात 3 बजे तक संचालन की अनुमति ले सकता है।
- इस स्थिति में भी अंतिम ऑर्डर रात 2 बजे तक ही लिया जा सकेगा।
अतिरिक्त बार खोलने की भी अनुमति
प्रशासन ने लाइसेंस धारकों को अपने होटल या रेस्टोरेंट में अतिरिक्त बार खोलने की अनुमति दी है। इसके लिए:
- मूल लाइसेंस फीस का 75% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- किसी अन्य स्थान पर शराब परोसने के लिए 25% अतिरिक्त शुल्क तय किया गया है।
सुरक्षा के लिए सख्त नियम
नई नीति में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नियम भी लागू किए गए हैं:
- होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में एल्कोमीटर रखना अनिवार्य होगा ताकि नशे में ड्राइविंग रोकी जा सके।
- CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
- टेवर्न केवल पक्की दीवारों और कंक्रीट छत वाले बंद परिसर में ही चलाए जा सकेंगे।
शराब और बीयर भी हुई थोड़ी महंगी
नई नीति के तहत शराब और बीयर की कीमतों में करीब 2% तक बढ़ोतरी की गई है।
- 500 रुपये की बोतल करीब 10 रुपये महंगी
- 2000 रुपये की बोतल लगभग 40 रुपये तक महंगी हो जाएगी
यह नई एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी।

