2 बहनों की हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायर्ड इंस्पेक्टर के बेटे को उम्रकैद, ₹30 हजार जुर्माना

पंजाब डेस्क:
दो सगी बहनों की हत्या से जुड़े बहुचर्चित और सनसनीखेज मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चंडीगढ़ जिला अदालत ने दोषी पर ₹30,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह फैसला सोमवार, 9 फरवरी 2026 को सुनाया गया।

दोषी की पहचान कुलदीप सिंह के रूप में हुई है, जो एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा है। अदालत ने माना कि आरोपी ने निजी संबंधों को लेकर उपजे शक और गुस्से में आकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया।

60 वर्षीय महिला की गवाही बनी अहम

कोर्ट में पेश साक्ष्यों में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गवाही निर्णायक साबित हुई। गवाह ने बताया कि घटना के समय उसने ऊपरी मंजिल से चीख-पुकार सुनी। जब वह नीचे पहुंची, तो एक युवक को घटनास्थल से भागते हुए देखा, जिसकी पहचान बाद में कुलदीप सिंह के रूप में हुई।

2019 में हुई थी दिल दहला देने वाली वारदात

यह घटना 15 अगस्त 2019 को सेक्टर-22, चंडीगढ़ में हुई थी। जांच के अनुसार, आरोपी कुलदीप सिंह ने मनप्रीत कौर पर पहले हमला किया। जब उसे बचाने के लिए उसकी बहन राजवंत कौर आगे आई, तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

एकतरफा रिश्ते और शक से उपजा अपराध

पुलिस जांच और कोर्ट में पेश तथ्यों के मुताबिक, आरोपी लंबे समय से मनप्रीत कौर से विवाह करना चाहता था। दोनों की करीब एक दशक से जान-पहचान थी, लेकिन समय के साथ मनप्रीत ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी।

कॉल और संदेशों का जवाब न मिलने से आरोपी को शक हुआ कि मनप्रीत किसी और रिश्ते में है। यही शक धीरे-धीरे हिंसा में बदल गया, जिसने दो जिंदगियों को खत्म कर दिया।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध न केवल दो निर्दोष युवतियों की हत्या है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराधों में कठोर सजा देना जरूरी है, ताकि समाज में गलत संदेश न जाए।

न्याय को मिली मजबूती

इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। वहीं, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला महिलाओं के खिलाफ अपराधों में न्यायिक सख्ती का स्पष्ट उदाहरण है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *