Cigarette Price Hike 2026: 1 फरवरी से लागू होगा नया टैक्स, जानिए अब 10 रुपये वाली सिगरेट कितने में मिलेगी

Cigarette Price Hike 2026: 1 फरवरी से लागू होगा नया टैक्स, जानिए अब 10 रुपये वाली सिगरेट कितने में मिलेगी

नई दिल्ली | Punjabi Doordarshan ब्यूरो

साल 2026 की शुरुआत में ही तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वालों के लिए बड़ा झटका है। केंद्र सरकार ने नेशनल सेक्योरिटी एक्ट 2025 के तहत सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला और गुटखा जैसे सभी तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, जो 1 फरवरी 2026 से पूरे देश में लागू होगी।

इस फैसले के बाद आम उपभोक्ताओं के मन में सबसे बड़ा सवाल है—
अब 10 रुपये वाली सिगरेट कितने में मिलेगी?

 नई एक्साइज ड्यूटी का असर

वित्त मंत्रालय द्वारा सेंट्रल एक्साइज एक्ट में किए गए बदलावों के अनुसार, सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1000 स्टिक पर 2,050 रुपये से 8,500 रुपये तक अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है। यह टैक्स 40% जीएसटी के ऊपर लगाया जाएगा, जिससे खुदरा कीमतों में सीधा उछाल आएगा।

🚬 प्रति स्टिक संभावित बढ़ोतरी

सिगरेट का प्रकार कीमत में संभावित बढ़ोतरी
छोटी बिना फिल्टर (65 mm तक) ₹2.05 प्रति स्टिक
छोटी फिल्टर वाली (65 mm तक) ₹2.10 प्रति स्टिक
मीडियम (65–70 mm) ₹3.6 – ₹4 प्रति स्टिक
लंबी / प्रीमियम (70–75 mm) ₹5.4 प्रति स्टिक
नॉन-स्टैंडर्ड डिज़ाइन ₹8.5 प्रति स्टिक

 अब 10 रुपये वाली सिगरेट कितने में मिलेगी?

अगर वर्तमान में 10 रुपये की एक स्टिक मीडियम साइज की सिगरेट है, तो टैक्स बढ़ोतरी के बाद उसकी कीमत 13–14 रुपये तक पहुंच सकती है।
लंबी या प्रीमियम सिगरेट की कीमत 15–18 रुपये प्रति स्टिक तक भी जा सकती है।

 कंपनियों और ग्राहकों पर असर

अगर कंपनियां टैक्स का बोझ खुद उठाती हैं तो उनके मुनाफे पर असर पड़ेगा।
लेकिन संभावना यही है कि यह बोझ ग्राहकों पर डाला जाएगा, जिससे तंबाकू उत्पादों के नियमित उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

 

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