Former DIG Harcharan Singh Bhullar को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

Punjabi Doordarshan | कानूनी अपडेट

जालंधर/नई दिल्ली: पंजाब पुलिस के सस्पेंड DIG Harcharan Singh Bhullar को बड़ा झटका लगा है। Supreme Court of India ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

CBI केस में हुई थी गिरफ्तारी

Central Bureau of Investigation (CBI) ने हरचरण सिंह भुल्लर को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत में जमानत की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है?

चीफ जस्टिस Surya Kant की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि:

  • मामले में अभी कुछ अहम गवाहों से पूछताछ जरूरी है
  • इस वजह से फिलहाल जमानत देना उचित नहीं है

हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने Punjab and Haryana High Court के उस फैसले को भी सही माना, जिसमें पहले ही जमानत देने से इनकार किया गया था।

आगे का विकल्प खुला

हालांकि, कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि:

  • यदि 2 महीने के भीतर ट्रायल शुरू नहीं होता,
  • तो भुल्लर फिर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं

यह फैसला भ्रष्टाचार मामलों में सख्त रुख को दर्शाता है और आने वाले समय में इस केस की सुनवाई पर सभी की नजर रहेगी।

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