पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी Harcharan Singh Bhullar से जुड़े बहुचर्चित रिश्वत मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस केस के सह-आरोपी बिचौलिए Krishnu Sharda और उसकी पत्नी Hani Sharma के बैंक और पोस्ट ऑफिस खातों को डी-फ्रीज करने की अर्जी मंजूर कर ली है।
अलग-अलग दायर की गई थीं अर्जियां
जानकारी के अनुसार कृष्णु शारदा और उनकी पत्नी ने अपने बैंक और पोस्ट ऑफिस खातों को डी-फ्रीज कराने के लिए अदालत में अलग-अलग आवेदन दाखिल किए थे, जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर लिया।
कुछ खातों पर अभी भी सुनवाई जारी
इस मामले में अदालत पहले ही 5 खातों को डी-फ्रीज करने के आदेश दे चुकी है, जबकि 3 अन्य खातों को लेकर अभी सुनवाई जारी है।
सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग
कृष्णु शारदा की ओर से अदालत में एक और आवेदन दिया गया है, जिसमें पूरे घटनाक्रम से जुड़ी
- सीसीटीवी फुटेज
- कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR)
- टावर लोकेशन
को सुरक्षित रखने की मांग की गई है।
CBI का विरोध अदालत ने किया खारिज
बचाव पक्ष ने जांच कर रही एजेंसी Central Bureau of Investigation के वैरिफिकेशन अधिकारी का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने की मांग भी की थी।
सीबीआई ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन अदालत ने एजेंसी का विरोध खारिज करते हुए अधिकारी का नंबर बचाव पक्ष के वकील को देने के निर्देश दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी
मामले में डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक अन्य मामले में अभी चालान पेश किया जाना बाकी है।

