पंजाब डेस्क: पंजाब के पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंडी गोबिंदगढ़ के व्यापारी से 5 लाख रुपये रिश्वत लेने और आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए CBI कोर्ट में पेशी हुई।
14 दिन और बढ़ी न्यायिक हिरासत
आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी हो चुकी थी। सुनवाई के दौरान CBI ने भुल्लर का कोई नया रिमांड नहीं मांगा, जिसके बाद अदालत ने उन्हें दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अब भुल्लर को 14 नवंबर को फिर से CBI कोर्ट में पेश किया जाएगा।
बिचौलिए कृष्नु से हो रही पूछताछ
इस मामले में CBI ने पहले ही बिचौलिए कृष्नु को रिमांड पर लिया हुआ है। एजेंसी अब पूर्व DIG भुल्लर और कृष्नु के आपसी संपर्क, साथ ही अन्य व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों से संबंधों की जांच कर रही है। CBI को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान और कई अहम सुराग मिल सकते हैं।
भुल्लर के वकील का बयान
पूर्व DIG भुल्लर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की संपत्ति उनकी नौकरी शुरू होने से पहले की है और CBI इस तथ्य को गलत तरीके से पेश कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि CBI ने कोर्ट में रिमांड की मांग नहीं, बल्कि ज्यूडिशियल कस्टडी के लिए आवेदन किया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर चिंता
वकील ने अदालत से आग्रह किया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों और अफवाहों पर रोक लगाई जाए, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच प्रभावित न हो।
 
			
