हरियाणा: 300 मकानों के पानी और सीवर कनेक्शन होंगे निलंबित,जानें वजह ?

गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम के DLF क्षेत्र में अब अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने DLF के फेज-1 से लेकर फेज-5 तक उन मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जो अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियाँ चला रहे हैं। इस संदर्भ में करीब 300 मकानों के पानी और सीवर कनेक्शन काटने की योजना बनाई जा रही है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी, जिसमें DTPE को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करनी है।

पहले चरण में 300 मकानों की पहचान की गई है, जिन्हें कारण बताओ नोटिस और रिस्टोरेशन आदेश जारी किए गए हैं। DLF में 10,000 मकानों में से लगभग 6,000 मकानों में नियमों का उल्लंघन पाया गया है। सर्वे के दौरान कई मकानों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया गया। कुछ मकानों में स्टिल्ट पार्किंग में अवैध रूप से कमरे बनवाए गए हैं, जबकि अन्य में अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई हैं।

इसके अलावा, कुछ मकानों में अवैध रूप से शौचालय और स्टोर का निर्माण भी किया गया है। DTPE कार्यालय ने इन सभी मकानों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इस चरण में DLF फेज 1 से 5 तक लगभग 300 मकानों को नोटिस और रिस्टोरेशन आदेश दिए गए हैं। रिस्टोरेशन आदेश के तहत मकान मालिकों को एक सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें उन्हें कब्जा प्रमाणपत्र के अनुसार अपने निर्माण को सही करना होगा।

अगर मकान मालिक इस आदेश के बाद कोई जवाब नहीं देता है तो इन मकानों को पेयजल और सीवर कनेक्शन काटे जा सकते हैं। इसके सात ही तहसीलदार को पत्र लिख कर इन मकानों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। तहसीलदार को रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में इन मकानों को लाल एंट्री में डालना होगा, ताकि कोई भी रजिस्ट्री के लिए आवेदन करने पर स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके।

DTPE कार्यालय की ओर से इस हफ्ते में इन मकाों का कब्जा प्रमाणपत्र रद्द करवाया जाएगा। यह प्रमाणपत्र DTP योजना कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। पत्र लिखकर इन प्रमाणपत्रों को रद्द किया जाएगा, जिससे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा सके। ग्राम नियोजन विभाग के आदेश के बाद 8 जनवरी को DLF फेज-5 में 50 मकानों के कनेक्शन काट दिए गए थे।

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