Punjab OTS Scheme: पंजाब सरकार के फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत, OTS 2025 की समयसीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ी

Punjab OTS Scheme: पंजाब सरकार के फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत, OTS 2025 की समयसीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ी

गुरदासपुर | Punjabi Doordarshan ब्यूरो

पंजाब सरकार के एक अहम फैसले से राज्य के व्यापारियों और उद्योग जगत को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने एकमुश्त निपटान योजना (OTS) 2025 की समयसीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया है। इस निर्णय का राज्य भर के व्यापारिक भाईचारे ने खुले दिल से स्वागत किया है और इसे व्यापार-हितैषी एवं प्रगतिशील कदम बताया है।

 व्यापारियों की प्रतिक्रिया

पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के चेयरमैन अनिल ठाकुर ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला वर्षों से लंबित टैक्स विवादों को सुलझाने की दिशा में एक मजबूत पहल है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार की संवेदनशील और व्यावहारिक सोच को दर्शाता है।

 विरासत विवादों से मिलेगी राहत

चेयरमैन ठाकुर ने बताया कि यह स्कीम विशेष रूप से जीएसटी से पहले के कानूनों — वैट और केंद्रीय बिक्री कर से जुड़े विवादों में फंसे कारोबारियों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज साबित हो रही है।
ब्याज, जुर्माने और टैक्स देनदारियों पर दी गई महत्वपूर्ण छूटों ने व्यापारियों का सरकार में भरोसा मजबूत किया है।

 बढ़ा व्यापारिक विश्वास

अनिल ठाकुर ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई बड़ी संख्या में अर्जियां यह साबित करती हैं कि व्यापारिक समुदाय को मौजूदा सरकार की नीतियों पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि यह विस्तार व्यापारियों को अपनी देनदारियों का सही मूल्यांकन करने और बिना किसी दबाव के समाधान का अवसर देगा।

 व्यापारियों से अपील

चेयरमैन ने सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों और चावल मिल मालिकों (शैलर मालिकों) से अपील की कि वे इस बढ़ाई गई समयसीमा का अधिकतम लाभ उठाएं।
उन्होंने कहा,
“यह पुराने बकायों से छुटकारा पाने, मुकदमेबाजी से बचने और नए वित्त वर्ष की शुरुआत एक साफ-सुथरी स्लेट के साथ करने का सुनहरा अवसर है।”

पंजाब राज्य व्यापारी आयोग ने योजना के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके सुचारू क्रियान्वयन में पूरा सहयोग देने का भरोसा भी जताया।

 

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