पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव के खिलाफ चलेगा मुकदमा, 17 साल पुराने भ्रष्टाचार केस में कार्रवाई को मंजूरी
पंजाब डेस्क: पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव Vijay Kumar Janjua की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज 17 वर्ष पुराने भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी है। जंजुआ इससे पहले उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में निदेशक-सह-सचिव के पद पर भी रह चुके हैं।
जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2009 के एक ट्रैप केस से जुड़ा है, जिसमें उन पर 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। लंबे समय से लंबित इस प्रकरण में अब केंद्र सरकार के Department of Personnel and Training (DoPT) ने अभियोजन की अनुमति प्रदान कर दी है।
किन धाराओं में चलेगा केस
आदेश के मुताबिक, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(2) के तहत दर्ज मामले में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं। इसी आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है।
अनुमति मिलने के बाद अब जांच एजेंसियां अदालत में केस को आगे बढ़ाएंगी। इस फैसले के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

