गेहूं कटाई सीजन में पंजाब के कई जिलों में सख्ती
पंजाबी दूरदर्शन | पटियाला/फाजिल्का/गुरदासपुर/होशियारपुर/मानसा
पंजाब में गेहूं की कटाई के सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। इन आदेशों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और फसलों को नुकसान से बचाना है।
रात में कंबाइन चलाने पर रोक
कई जिलों में शाम 7 बजे से सुबह तक कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- मानसा में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रोक
- फाजिल्का में शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रतिबंध
- होशियारपुर और मालेरकोटला में रात से सुबह 10 बजे तक पाबंदी
यह आदेश अधिकतर जिलों में 31 मई 2026 तक लागू रहेंगे।
पराली जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध
प्रशासन ने गेहूं की कटाई के बाद खेतों में बची नाड़ (पराली) को जलाने पर सख्त रोक लगाई है।
- पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए कदम
- मिट्टी की उर्वरता बचाने पर जोर
- आसपास की फसलों को आग से नुकसान से बचाने का उद्देश्य
कृषि मशीनों की जांच जरूरी
होशियारपुर सहित कुछ जिलों में प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल करने से पहले मशीन की जांच करवाई जाए।
साथ ही, सुपर एसएमएस (SMS) सिस्टम के बिना मशीन चलाने की अनुमति नहीं होगी, ताकि पराली प्रबंधन सही तरीके से किया जा सके।
प्रशासन की किसानों से अपील
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और पराली न जलाएं। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि जमीन की उर्वरता भी बनी रहेगी।
उल्लंघन पर हो सकती है कार्रवाई
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

