‘500 करोड़ में CM की कुर्सी’ बयान पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CBI जांच की मांग खारिज

सिद्धू के ‘500 करोड़ में CM की कुर्सी’ वाले बयान पर हाईकोर्ट का अहम फैसला

चंडीगढ़ | Punjabi Doordarshan

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डॉ. नवजोत कौर सिद्धू द्वारा कथित तौर पर “500 करोड़ रुपये का सूटकेस देकर मुख्यमंत्री बनने” वाले बयान को लेकर दायर जनहित याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में CBI जांच की मांग को खारिज कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि केवल मीडिया में दिए गए बयानों के आधार पर किसी जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

“बोलने की आज़ादी सबको है” — कोर्ट

अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। मीडिया में दिए गए बयान सही भी हो सकते हैं, गलत भी और अधूरे भी, लेकिन जब तक ऐसे बयानों के आधार पर कोई ठोस आपराधिक मामला नहीं बनता और संबंधित व्यक्ति की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई जाती, तब तक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

हर बयान को जनहित नहीं माना जा सकता

हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस या सार्वजनिक मंच से दिए गए हर बयान को जनहित का मुद्दा मान लिया जाए, तो इसका कोई अंत नहीं होगा। अदालत ने सवाल उठाया कि ऐसी याचिकाओं की सीमा आखिर कहां तय की जाएगी और जनहित की कसौटी क्या होगी।

इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि केवल राजनीतिक बयानों के आधार पर जांच एजेंसियों को सक्रिय करने की मांग को अदालतें स्वीकार नहीं करेंगी, जब तक कि उसके पीछे ठोस कानूनी आधार न हो।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *