पंजाब डेस्क:
पंजाब से हिमाचल प्रदेश घूमने या सफर करने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह खबर बेहद अहम है। अब हिमाचल में रात के समय वाहन चलाते हुए हाई-बीम लाइट का गलत इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है। राज्य पुलिस ने इस पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
अशोक तेवारी, डीजीपी हिमाचल प्रदेश ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत हाई-बीम के दुरुपयोग को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने स्पष्ट किया है कि अब रात में बेवजह हाई-बीम जलाकर गाड़ी चलाना सामान्य ट्रैफिक गलती नहीं, बल्कि डेंजरस ड्राइविंग (खतरनाक ड्राइविंग) माना जाएगा।
पहाड़ी रास्तों पर हाई-बीम क्यों है जानलेवा?
हिमाचल के पहाड़ी मार्ग संकरे, मोड़दार और खाइयों से घिरे होते हैं। ऐसे में सामने से आने वाला वाहन अगर हाई-बीम पर हो, तो चालक की आंखों के सामने कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा जाता है।
इन कुछ पलों में—
- गाड़ी खाई में गिर सकती है
- आमने-सामने की टक्कर हो सकती है
- पैदल यात्रियों और बाइक सवारों की जान जोखिम में पड़ सकती है
इन्हीं बढ़ते हादसों को रोकने के लिए यह सख्त फैसला लिया गया है।
अब क्या होगी सजा? जानिए नए नियम
हाई-बीम के गलत इस्तेमाल पर हिमाचल पुलिस निम्न कार्रवाई कर सकती है—
- 💰 आर्थिक जुर्माना: ₹1,000 से ₹5,000 तक का चालान
- 🪪 ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई: गंभीर मामलों में लाइसेंस सस्पेंड
- 🔁 बार-बार गलती पर सख्ती: दोबारा उल्लंघन करने पर जुर्माना और सजा दोनों बढ़ेंगे
पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
- रात में लो-बीम का ही प्रयोग करें
- सामने से वाहन आए तो तुरंत डिम लाइट करें
- पहाड़ी इलाकों में गति सीमित रखें
- ट्रैफिक नियमों को “शौक नहीं, सुरक्षा” समझें
हिमाचल पुलिस का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा के लिए है, न कि चालान काटने के लिए।

