Punjabi Doordarshan | लुधियाना डेस्क
लुधियाना: पंजाब में अब फर्जी वीआईपी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी निजी वाहन पर अवैध रूप से लाल या नीली फ्लैशर लाइट लगाई गई तो उसके खिलाफ भारी चालान किया जाएगा।
किन वाहनों को ही अनुमति
मोटर वाहन नियमों के अनुसार लाल-नीली फ्लैशर लाइट का इस्तेमाल केवल इन वाहनों को ही करने की अनुमति है:
- पुलिस वाहन
- एम्बुलेंस
- फायर ब्रिगेड
- कुछ अधिकृत आपातकालीन सरकारी वाहन
इसके अलावा किसी भी निजी गाड़ी पर ऐसी लाइट लगाना पूरी तरह अवैध माना जाएगा।
फर्जी VIP बनने वालों पर कार्रवाई
पुलिस के अनुसार जिले के कई इलाकों में महंगी कारों और एसयूवी पर लाल-नीली बत्तियां लगाकर कुछ लोग खुद को वीआईपी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है।
इतना लगेगा जुर्माना
ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नियम तोड़ने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
संभावित जुर्माना इस प्रकार है:
- धारा 177 के तहत पहली बार: ₹500
- दूसरी बार: ₹1500
- धारा 190(2) के तहत पहली बार: ₹5000
- दूसरी बार: ₹10,000 तक का जुर्माना
पहले चेतावनी, अब चालान
ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि पहले लोगों को जागरूक किया गया था, लेकिन इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी रहा। अब ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती से चालान काटे जा रहे हैं।

