राजा वड़िंग केस में हाईकोर्ट का सख्त रुख, SC/ST कमीशन को दखल से रोकने के आदेश
Punjabi Doordarshan | Punjab
Edited By: Rishab Chawla | Updated: 21 Nov, 2025 – 09:51 PM
पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय बूटा सिंह को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले से संबंधित कांग्रेस नेता राजा वड़िंग की पिटीशन पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
SC/ST कमीशन को किसी भी हस्तक्षेप से रोका
हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंजाब SC/ST कमीशन इस मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे।
अदालत ने कहा कि राजा वड़िंग के खिलाफ दर्ज FIR की जांच पर कमीशन—
- न तो कोई दबाव बनाए
- और न ही किसी प्रकार का दखल दे
वड़िंग ने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी
राजा वड़िंग ने यह पिटीशन इसलिए दायर की थी, क्योंकि FIR दर्ज होने के बाद पंजाब SC/ST कमीशन ने स्वयं ही जांच में शामिल होने की कोशिश की थी।
वड़िंग ने इसे अनुचित हस्तक्षेप बताते हुए कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी।
हाईकोर्ट: जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चलेगी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा—
- कानूनी प्रक्रिया किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होनी चाहिए
- जांच एजेंसियां इस मामले की जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करें
अदालत के इस आदेश के बाद अब पूरे मामले की जांच केवल पुलिस और संबंधित कानूनी एजेंसियों द्वारा ही की जाएगी।

