रामपुरा फूल ब्लॉक समिति चुनाव 1 अप्रैल को: हाईकोर्ट की निगरानी में होंगे चुनाव, बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक

Punjabi Doordarshan | राजनीतिक/राज्य रिपोर्ट

चंडीगढ़/बठिंडा: बठिंडा के रामपुरा फूल ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। Punjab and Haryana High Court ने आदेश दिया है कि चुनाव 1 अप्रैल को उसकी निगरानी में कराए जाएंगे।

 हाईकोर्ट की निगरानी में चुनाव

अदालत ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं:

  • चुनाव कोर्ट की निगरानी में होंगे
  • एक स्वतंत्र ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है
  • चुनाव डिप्टी कमिश्नर (DC) बठिंडा की देखरेख में कराए जाएंगे

 पोलिंग बूथ पर सख्त पाबंदी

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि:

  • जिन लोगों के पास वोट देने का अधिकार नहीं है
  • उन्हें पोलिंग बूथ पर आने की अनुमति नहीं होगी

इसमें स्थानीय विधायक और अन्य बाहरी लोग भी शामिल हैं।

 याचिका पर आया फैसला

यह आदेश शिरोमणि अकाली दल द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया गया है।

  • पिछले दो दिनों में यह दूसरा बड़ा आदेश
  • चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोर्ट सख्त

 निष्कर्ष

रामपुरा फूल ब्लॉक समिति चुनाव अब हाईकोर्ट की निगरानी में होंगे, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट के सख्त निर्देशों के चलते इस बार चुनाव प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी रहने की उम्मीद है।

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