अमृतसर: न्यू ईयर फंक्शन में शराब पर सख्ती, बिना अनुमति आयोजन पर होगी कड़ी कार्रवाई — आबकारी विभाग
अमृतसर | पंजाबी दूरदर्शन
नववर्ष के जश्न को लेकर पंजाब सरकार और आबकारी विभाग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार अब कोई भी लाइसेंसधारी पैलेस, होटल या अन्य स्थल बिना आबकारी विभाग की अनुमति ऐसा कोई भी फंक्शन आयोजित नहीं कर सकेगा, जिसमें शराब या किसी भी प्रकार की लिक्कर परोसी जानी हो।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त आबकारी, अमृतसर रेंज दिलबाग सिंह चीमा ने बताया कि जिन फंक्शनों में मेहमानों को शराब परोसी जाएगी, उनके लिए विभागीय अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति शराब परोसने पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि हर वर्ष विभाग को इस तरह की कई शिकायतें मिलती थीं, लेकिन आयोजक अक्सर यह कहकर बच जाते थे कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। इसी भ्रम को दूर करने के लिए इस वर्ष पहले ही यह आदेश जारी कर दिया गया है। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टरों और ई.टी.ओ. को भी निर्देश दिए गए हैं कि सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन करवाया जाए।
डी.एस. चीमा ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल 31 दिसंबर की रात तक सीमित नहीं है, बल्कि नववर्ष से पहले और बाद के दिनों में आयोजित होने वाले सभी फंक्शनों पर भी लागू रहेगा। चाहे फंक्शन दिन का हो या रात का — यदि उसमें शराब परोसी जानी है तो अनुमति अनिवार्य होगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभाग बिना किसी रियायत के कड़ी कार्रवाई करेगा।

