Varinder Ghuman Death Case: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नए मेडिकल बोर्ड पर स्टे, पंजाब सरकार से जवाब तलब

Punjabi Doordarshan | कानूनी अपडेट

चंडीगढ़/पंजाब: इंटरनेशनल बॉडीबिल्डर Varinder Ghuman की मौत के मामले में Punjab and Haryana High Court ने अहम फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा गठित नए मेडिकल बोर्ड पर स्टे ऑर्डर जारी करते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि जब पहले मेडिकल बोर्ड ने जांच पूरी कर ली थी और डॉक्टरों की जिम्मेदारी तय कर दी थी, तो फिर नया बोर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी।

कोर्ट ने पंजाब सरकार को 19 मई 2026 तक इस पर स्पष्ट जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

याचिका में क्या कहा गया?

मृतक के परिजन भूपिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दूसरे मेडिकल बोर्ड के गठन को चुनौती दी थी।

उनके वकील ने दलील दी कि जब पहले बोर्ड की रिपोर्ट आ चुकी है, तो दोबारा बोर्ड बनाना उचित नहीं है।

पहले बोर्ड ने क्या कहा था?

पहले गठित मेडिकल बोर्ड (7 विशेषज्ञों की टीम) ने अपनी रिपोर्ट में इलाज के दौरान लापरवाही की बात कही थी और संबंधित डॉक्टरों की जिम्मेदारी तय की थी।

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि वरिंदर घुम्मन की 9 अक्टूबर 2025 को Fortis Escorts Hospital में सर्जरी के दौरान मौत हो गई थी।

परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे, जिसके बाद:

  • प्रशासन ने SIT गठित की
  • पुलिस ने 4 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया

आगे की कार्रवाई

कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और याचिकाकर्ता को उसकी प्रति उपलब्ध कराने को कहा है।


यह मामला मेडिकल लापरवाही और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आने वाली सुनवाई में इस केस में और अहम खुलासे हो सकते हैं।

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