हरियाणा में संविदा महिला कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हायर एजूकेशन डिपार्टमेंट ने सरकार के इस फैसले को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में महिला कर्मचारियों को एक महीने का आकस्मिक अवकाश (CL) देने के आदेश दिए गए हैं।
नोटिफिकेशन में सभी प्रधानाचार्यों को इस फैसले को लागू करने के लिए कहा गया है। इससे पहले चार जुलाई को हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगी सभी महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है।
इसको लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। जिसके अनुसार महिला कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, मगर ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। यह आकस्मिक अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त होंगे।