पंजाब में मिड-डे मील को लेकर सख्ती, तय मेन्यू उल्लंघन पर स्कूल हेड होंगे जिम्मेदार

पंजाबी दूरदर्शन | लुधियाना

पंजाब में स्कूली बच्चों को मिलने वाले मिड-डे मील की गुणवत्ता और अनुशासन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब स्टेट मिड डे मील सोसायटी ने पीएम पोषण स्कीम के तहत परोसे जाने वाले साप्ताहिक मेन्यू के पालन को अनिवार्य कर दिया है।

जारी आदेशों के अनुसार, सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को लाइन में बैठाकर, मिड-डे मील इंचार्ज की निगरानी में, निर्धारित मेन्यू के अनुसार ही भोजन परोसा जाएगा। सोसायटी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या तय मेन्यू से हटकर भोजन परोसने की स्थिति में इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रमुख (हेड) की होगी।

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यह व्यवस्था 01 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सोसायटी के जनरल मैनेजर ने भी स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह के उल्लंघन पर जवाबदेही तय की जाएगी।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इन सख्त निर्देशों से मिड-डे मील की गुणवत्ता, पारदर्शिता और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होगा। साथ ही, स्कूल स्तर पर जवाबदेही बढ़ेगी और योजना का लाभ सही तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचेगा।

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