2015 कार बम धमाका केस: नामधारी संप्रदाय के बाबा ठाकुर दिलीप सिंह को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया

पंजाबी दूरदर्शन | विशेष रिपोर्ट

मोहाली: 2015 के चर्चित कार बम धमाका मामले में बड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने नामधारी संप्रदाय से जुड़े आरोपी बाबा ठाकुर दिलीप सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है।

अदालत ने यह फैसला तब सुनाया जब आरोपी को कई बार पेश होने के अवसर दिए गए, लेकिन वह निर्धारित समय में अदालत में उपस्थित नहीं हुआ।

लंबे समय से फरार आरोपी

जांच एजेंसियों के अनुसार, घटना के बाद आरोपी देश छोड़कर विदेश भाग गया था। उसकी तलाश पहले राष्ट्रीय स्तर पर और बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी की गई, लेकिन अब तक उसकी सटीक लोकेशन का पता नहीं चल पाया है।

इंटरपोल तक पहुंचा मामला

अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ Interpol के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी, जिससे मामले की सुनवाई लगातार प्रभावित हो रही थी।

कानूनी प्रक्रिया के बाद कार्रवाई

पब्लिक प्रोसिक्यूटर Anmol Narang ने बताया कि 4 दिसंबर 2015 को हुए कार बम धमाके में आरोपी को नामजद किया गया था। जांच के दौरान ही वह फरार हो गया था।

अदालत ने मुनादी सहित सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आरोपी को भगोड़ा घोषित करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए रास्ता साफ कर दिया है।

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