पंजाब के नए बेअदबी कानून को हाईकोर्ट में चुनौती, धर्मनिरपेक्षता पर उठे सवाल

पंजाबी दूरदर्शन | विशेष रिपोर्ट

पंजाब डेस्क: पंजाब में हाल ही में बनाए गए नए बेअदबी कानून को लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। इस कानून को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिससे मामला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया है।

हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका

जानकारी के अनुसार, जालंधर निवासी Simranjit Singh ने इस कानून के खिलाफ जनहित याचिका (PIL) दायर की है। याचिका में कानून की वैधता और संवैधानिक पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं।

धर्मनिरपेक्षता पर उठे सवाल

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस कानून में केवल Guru Granth Sahib की बेअदबी का उल्लेख किया गया है, जबकि अन्य धर्मों के पवित्र ग्रंथों का जिक्र नहीं है। उनके अनुसार, यह प्रावधान देश की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है।

सजा और मंजूरी को लेकर आपत्ति

याचिका में यह भी कहा गया है कि कानून के तहत उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है, जिसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। लेकिन इस कानून को पारित करने के लिए केवल राज्यपाल की मंजूरी ली गई, जो प्रक्रियात्मक रूप से सवालों के घेरे में है।

जल्द हो सकती है सुनवाई

मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद अब इस पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है। अदालत में इस कानून के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

 

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