पंजाब में हूटर-सायरन लगाने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 29 हजार से ज्यादा वाहनों की जांच

पंजाब में वाहन चालकों के लिए बड़ी चेतावनी, अवैध हूटर-सायरन लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई

चंडीगढ़/जालंधर: पंजाब पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए निजी वाहनों पर अवैध रूप से लगाए गए हूटर, सायरन और फ्लैशर के उपयोग पर सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे उपकरणों का अनधिकृत इस्तेमाल कानूनन अपराध है और भविष्य में भी अभियान जारी रहेगा।

राज्यभर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान हजारों वाहनों की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की गई।

29 हजार से अधिक वाहनों की जांच

पुलिस अधिकारियों के अनुसार विशेष अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में व्यापक जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 29 हजार से अधिक वाहनों की जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति हूटर, सायरन या फ्लैशर का उपयोग न कर रहा हो।

जांच के दौरान कई वाहनों से अवैध रूप से लगाए गए उपकरण हटाए गए।

हूटर, सायरन और फ्लैशर हटाए गए

अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों से बड़ी संख्या में अवैध संकेतक उपकरण हटाए। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे उपकरण केवल अधिकृत आपातकालीन सेवाओं और निर्धारित सरकारी वाहनों के लिए ही अनुमति प्राप्त हैं।

निजी वाहनों में इनका उपयोग आम लोगों में भ्रम और यातायात व्यवस्था प्रभावित कर सकता है।

हजारों वाहनों के चालान

जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले हजारों वाहन चालकों के खिलाफ चालान जारी किए गए। गंभीर मामलों में कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया।

पुलिस ने वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अपने वाहनों पर लगे अनधिकृत हूटर, सायरन और फ्लैशर तुरंत हटा दें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस ने दी सख्त चेतावनी

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियानों को आगे भी जारी रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार का गलत संदेश देने या नियमों की अनदेखी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है और किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

वाहन चालक क्या रखें ध्यान?

  • निजी वाहन पर बिना अनुमति हूटर या सायरन न लगाएं।
  • फ्लैशर लाइट का उपयोग केवल अधिकृत श्रेणियों में ही करें।
  • वाहन के दस्तावेज और नंबर प्लेट नियमों के अनुरूप रखें।
  • यातायात नियमों का पालन करें और पुलिस जांच में सहयोग करें।
  • अनधिकृत संशोधन से बचें, क्योंकि इससे चालान या वाहन जब्ती की कार्रवाई हो सकती है।

सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान

पुलिस का कहना है कि राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर ऐसे अभियान चलाए जाते रहेंगे।

अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित एवं जिम्मेदार वाहन संचालन को प्राथमिकता दें।

पंजाब पुलिस ने अवैध हूटर, सायरन और फ्लैशर लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। 29 हजार से अधिक वाहनों की जांच की गई और हजारों चालान काटे गए। जानिए वाहन चालकों के लिए जरूरी नियम और चेतावनी।

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