पंजाब SIR: ₹1000 महीना और ₹10 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए वोटर लिस्ट में नाम जरूरी? जानिए नाम जोड़ने और वोट ट्रांसफर करने का पूरा प्रोसेस
लुधियाना: पंजाब सरकार की ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ और मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया है कि पात्र लाभार्थियों का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के दौरान अपना फॉर्म भरने और वोटर सूची में नाम सुनिश्चित करने की अपील की है।
ऐसे में यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, किसी दूसरे राज्य में दर्ज है या पहली बार वोट बनवानी है, तो जानिए पूरा प्रोसेस।
किन योजनाओं के लिए वोटर सूची में नाम जरूरी?
1. मावां-धीयां सत्कार योजना
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता।
- पात्र सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1000 प्रति माह।
- पात्र अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को निर्धारित श्रेणी के अनुसार अधिक राशि का लाभ।
- पहली किस्त के रूप में कई लाभार्थियों को तीन महीने की राशि एक साथ जारी की जा चुकी है।
2. मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना
- प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना ₹10 लाख तक कैशलेस इलाज।
- सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध।
- योजना का लाभ पात्रता नियमों के अनुसार दिया जाएगा।
वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
ऑनलाइन तरीके
1. वोटर सर्विस पोर्टल
- voters.eci.gov.in पर जाएं।
- “Search in Electoral Roll” विकल्प चुनें।
- नाम, EPIC नंबर या मोबाइल OTP के जरिए स्टेटस देखें।
2. Voter Helpline App
- मोबाइल में Voter Helpline ऐप डाउनलोड करें।
- EPIC नंबर या QR कोड स्कैन कर अपना नाम खोजें।
ऑफलाइन तरीके
- 1950 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
- अपने क्षेत्र के BLO (Booth Level Officer) से संपर्क करें।
- EPIC नंबर के माध्यम से SMS सेवा (जहां उपलब्ध हो) का उपयोग करें।
पहली बार वोट बनवानी है तो क्या करें?
यदि आपका नाम किसी भी वोटर सूची में नहीं है, तो:
- Form-6 भरें।
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/10वीं का प्रमाणपत्र) संलग्न करें।
- पंजाब में निवास का प्रमाण (बिजली बिल, राशन कार्ड आदि) दें।
- आवश्यक दस्तावेज BLO के पास जमा करें।
- सत्यापन के बाद आपका नाम अंतिम वोटर सूची में शामिल किया जाएगा।
दूसरे राज्य से पंजाब में वोट कैसे ट्रांसफर करें?
यदि आपका वोट किसी अन्य राज्य में है और अब पंजाब में रह रहे हैं:
- Form-8 भरें।
- पुराने EPIC नंबर की जानकारी दें।
- पंजाब के वर्तमान पते का प्रमाण संलग्न करें।
- सत्यापन के बाद आपका नाम पुराने राज्य की सूची से हटाकर पंजाब की वोटर सूची में जोड़ा जाएगा।
अगर कहीं भी वोट नहीं बनी है
यदि आपका नाम देश के किसी भी राज्य की मतदाता सूची में नहीं है:
- Form-6 भरें।
- आयु और निवास प्रमाण पत्र जमा करें।
- घोषणा करें कि आपका नाम किसी अन्य राज्य की वोटर सूची में दर्ज नहीं है।
- BLO द्वारा सत्यापन के बाद नया वोटर आईडी जारी किया जाएगा।
जरूरी सलाह
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि SIR प्रक्रिया के दौरान अपना फॉर्म समय पर भरें और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय BLO या अधिकृत वालंटियर से सहायता लें, ताकि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

