Punjab News: RC ट्रांसफर और मोबाइल नंबर अपडेट के नए नियमों से बढ़ी परेशानी, ट्रांसपोर्ट पोर्टल में बदलाव का विरोध

पंजाब में वाहन मालिकों की बढ़ीं मुश्किलें, RC से जुड़े नए नियमों पर उठा विवाद; ट्रांसपोर्ट पोर्टल में बदलाव का विरोध

लुधियाना: पंजाब में ट्रांसपोर्ट विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में किए गए हालिया बदलावों को लेकर वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट एडवाइजरी कमेटी ने नई तकनीकी प्रक्रियाओं और अतिरिक्त औपचारिकताओं पर आपत्ति जताते हुए सरकार से पोर्टल को पहले की तरह सरल बनाने की मांग की है।

कमेटी का कहना है कि नए नियमों के कारण वाहन संबंधी कई कार्य समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिससे आम लोगों और ट्रांसपोर्टरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार और RTO को सौंपे गए सुझाव

स्टेट ट्रांसपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के प्रधान अवतार सिंह तारी और जनरल सेक्रेटरी कृष्ण थापा ने बताया कि इस संबंध में आरटीओ, लुधियाना को लिखित सुझाव भेजे गए हैं। साथ ही पंजाब सरकार और परिवहन विभाग से पोर्टल में किए गए गैर-जरूरी बदलावों की समीक्षा कर उन्हें वापस लेने की मांग की गई है।

मोबाइल नंबर अपडेट करना हुआ मुश्किल

कमेटी के अनुसार, पहले वाहन की आरसी से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट करना अपेक्षाकृत आसान था। अब इसके लिए दस्तावेज अपलोड करने, क्लर्क से सत्यापन और आरटीओ की मंजूरी जैसी अतिरिक्त प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ रही हैं।

कमेटी ने सुझाव दिया है कि पहले की तरह केवल चेसिस नंबर और इंजन नंबर के आधार पर मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा फिर से शुरू की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

RC ट्रांसफर और HP क्लियरेंस एक साथ करने की मांग

कमेटी का कहना है कि आरसी ट्रांसफर और हाइपोथिकेशन (HP) क्लियरेंस के लिए अलग-अलग आवेदन करने की मौजूदा व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है।

उनका कहना है कि कई वाहनों के पुराने मालिक विदेश में रह रहे हैं या उनके मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं, जिससे ओटीपी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पहले की तरह दोनों प्रक्रियाएं एक साथ पूरी करने की सुविधा बहाल की जानी चाहिए।

बार-बार जुर्माना लगाने पर उठाए सवाल

कमेटी ने आरोप लगाया कि कमर्शियल वाहनों की पासिंग के दौरान कई मामलों में बार-बार जुर्माना लगाया जा रहा है, जबकि पासिंग फीस में संबंधित शुल्क पहले से शामिल होता है।

कमेटी का कहना है कि यदि वाहन मालिक समय पर आवेदन करता है तो अनावश्यक जुर्माना लगाने से बचना चाहिए। उनका दावा है कि एक ही प्रक्रिया के लिए कई बार जुर्माना भरने से वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

HSRP नंबर प्लेट बनवाने में भी आ रही दिक्कत

कमेटी के मुताबिक, पोर्टल में बदलाव के बाद पुरानी गाड़ियों की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बुक कराने में भी समस्याएं सामने आ रही हैं। मौजूदा आरसी और पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड में अंतर होने के कारण कई आवेदन स्वीकार नहीं हो रहे हैं।

कमेटी ने मांग की है कि विभाग अपने रिकॉर्ड का मिलान कर संशोधन की प्रक्रिया को आसान बनाए, ताकि वाहन मालिकों को अतिरिक्त औपचारिकताओं, समय और आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग

स्टेट ट्रांसपोर्ट एडवाइजरी कमेटी ने पंजाब सरकार और परिवहन विभाग से अपील की है कि ट्रांसपोर्ट पोर्टल में किए गए बदलावों की समीक्षा कर प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया जाए, ताकि आम नागरिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

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