चंडीगढ़ में नशे के नेटवर्क पर शिकंजे की तैयारी, प्रशासन ने जारी किए 2 हेल्पलाइन नंबर; सूचना देने वाले की पहचान रहेगी गुप्त
चंडीगढ़: शहर में नशे की बिक्री और सप्लाई पर रोक लगाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने आम लोगों को सीधे पुलिस तक जानकारी पहुंचाने की सुविधा दी है। यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने नशे से जुड़ी गतिविधियों की सूचना देने के लिए दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।
लोग 8283040100 टोल फ्री नंबर और 0172-2677037 लैंडलाइन पर नशे की बिक्री, सप्लाई या इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों की जानकारी दे सकते हैं। प्रशासन के मुताबिक, सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
नशे से जुड़ी जानकारी देने पर मिल सकता है इनाम
प्रशासन ने बताया कि ऐसी सूचना, जिससे नशे की सप्लाई या बिक्री करने वाले नेटवर्क तक पहुंचने और कार्रवाई में मदद मिले, देने वाले व्यक्ति को इनाम भी दिया जा सकता है।
इस पहल का उद्देश्य लोगों को बिना डर के अपने आसपास होने वाली नशे से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
DGP ने लोगों से सहयोग की अपील की
चंडीगढ़ के DGP डॉ. सागर प्रीत हुड्डा ने लोगों से नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में नशे की बिक्री, सप्लाई या इससे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी मिलती है तो वह पुलिस को इसकी सूचना दे सकता है। पुलिस का लक्ष्य ऐसी सूचनाओं के आधार पर नशे की सप्लाई करने वाले नेटवर्क तक पहुंचना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना है।
कार्रवाई नहीं होने पर वरिष्ठ अधिकारियों से करें संपर्क
प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि स्थानीय स्तर पर सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक अपनी शिकायत या जानकारी पहुंचा सकता है।
प्रशासन का कहना है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए सूचनाओं पर उचित स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी।
प्रशासक बोले- लोगों की भागीदारी जरूरी
यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस और प्रशासन के प्रयासों से पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए आम लोगों का सहयोग भी जरूरी है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास नशे की बिक्री या सप्लाई से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
नाइट क्लबों को भी नियमों का पालन करने की हिदायत
प्रशासन ने देर रात तक संचालित होने वाले नाइट क्लबों को लेकर भी नियमों के पालन पर जोर दिया है। प्रशासक ने कहा कि क्लबों को निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही संचालन की अनुमति होगी।
नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
30 सितंबर की डेडलाइन का जिक्र
कटारिया ने ‘नशामुक्त चंडीगढ़’ अभियान के लिए निर्धारित 30 सितंबर की समय सीमा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन, पुलिस और आम जनता को मिलकर काम करना होगा।
प्रशासन का कहना है कि नशे के कारण प्रभावित परिवारों को ध्यान में रखते हुए केवल नशा बेचने वालों ही नहीं, बल्कि सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।
नशे की सूचना के लिए हेल्पलाइन
- टोल फ्री नंबर: 8283040100
- लैंडलाइन: 0172-2677037
- पहचान: गोपनीय रखने का दावा
- इनाम: कार्रवाई में मददगार सूचना पर दिया जा सकता है

