Punjabi Doordarshan | अमृतसर डेस्क
अमृतसर:
जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अमृतसर में सख्त पाबंदियां लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं।
सड़क और पुलियों की रेलिंग तोड़ने पर रोक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रुपिंदर पाल सिंह ने बताया कि कई स्थानों पर लोग या ठेकेदार फसल कटाई मशीनों, ट्रॉलियों या अन्य वाहनों को निकालने के लिए सड़कों के डिवाइडर या पुलियों की रेलिंग तोड़ देते हैं। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।
इसी कारण पुलियों और सड़कों की रेलिंग तोड़ने या डिवाइडर तोड़कर अस्थायी रास्ता बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
धरना-प्रदर्शन और रैलियों पर भी रोक
जिला पुलिस प्रमुख (देहाती) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों और कस्बों में
- पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने
- रोष रैलियां निकालने
- धरना देने
- नारेबाजी या प्रदर्शन करने
पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है।
सीमा क्षेत्र में रात के समय गतिविधियों पर रोक
भारत-पाक सीमा से जुड़े क्षेत्रों में कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की गतिविधि करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रशासन के अनुसार यह कदम सीमा सुरक्षा और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है।
मैरिज पैलेस में हथियार और फायरिंग पर रोक
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मैरिज पैलेसों और समारोहों में
- हथियार लेकर आने
- हवाई फायरिंग करने
- सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने
पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश
प्रशासन का कहना है कि इन पाबंदियों का उद्देश्य जिले में शांति बनाए रखना और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

