Chandigarh Green Crackers License: 7 सितंबर से आवेदन, 14 सितंबर को होगा ड्रॉ; सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री

चंडीगढ़ में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रक्रिया शुरू, 7 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन

चंडीगढ़: दिवाली के दौरान चंडीगढ़ में पटाखों की बिक्री करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए प्रशासन ने लाइसेंस प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। अस्थायी ग्रीन पटाखा लाइसेंस के लिए इच्छुक आवेदक 7 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 12 सितंबर तय की गई है।

प्रशासन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 सितंबर सुबह 9 बजे शुरू होगी और 12 सितंबर शाम 5 बजे तक चलेगी। लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक साइट के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यह फीस नॉन-रिफंडेबल होगी।

14 सितंबर को होगा लाइसेंस के लिए ड्रॉ

लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों में से चयन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। प्रशासन की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ड्रॉ 14 सितंबर को शाम 4 बजे बाल भवन, सेक्टर-23, चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा।

आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन से पहले लाइसेंस से संबंधित सभी नियम और शर्तें अच्छी तरह पढ़ लें।

ऑनलाइन पोर्टल से करना होगा आवेदन

ग्रीन पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन चंडीगढ़ प्रशासन के आधिकारिक सेवा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, जरूरी दस्तावेज, नियम और अन्य शर्तों से जुड़ी जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

प्रशासन ने आवेदकों से अपील की है कि फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सावधानी से दर्ज करें और आवेदन जमा करने से पहले उपलब्ध दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

सामान्य पटाखों की बिक्री की नहीं होगी अनुमति

चंडीगढ़ प्रशासन ने इस बार पटाखों की बिक्री को लेकर पर्यावरण संबंधी नियमों को स्पष्ट किया है। लाइसेंस हासिल करने वाले विक्रेता केवल निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले ग्रीन पटाखे ही बेच सकेंगे।

प्रशासन के मुताबिक बिक्री के लिए केवल CSIR-NEERI से प्रमाणित ग्रीन पटाखों को ही अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि लाइसेंस मिलने के बावजूद सामान्य या गैर-अनुमोदित पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

प्रशासन बदल सकता है कार्यक्रम

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनहित और परिस्थितियों को देखते हुए लाइसेंस प्रक्रिया के कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर निर्धारित ड्रॉ को रद्द या स्थगित करने का अधिकार भी प्रशासन के पास रहेगा।

आवेदकों और पटाखा विक्रेताओं को सलाह दी गई है कि वे लाइसेंस और बिक्री से जुड़े किसी भी बदलाव के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के आधिकारिक पोर्टल पर जारी सूचनाओं को ही अंतिम मानें।

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