आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पटियाला कोर्ट ने रेप केस में पठानमाजरा को 12 नवंबर तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। पुलिस ने इस संबंध में पटियाला स्थित उनके घर पर नोटिस भी चिपका दिया है।
कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि विधायक अदालत के समक्ष तय समय तक पेश नहीं होते, तो उन्हें भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
दो महीने पहले दर्ज हुआ था मामला
करीब दो महीने पहले पटियाला के सिविल लाइन थाने में पठानमाजरा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन वे हरियाणा के करनाल के डाबरी गांव से फरार हो गए। इस सिलसिले में करनाल में भी एक अलग FIR दर्ज की गई है।
अग्रिम जमानत भी हुई खारिज
विधायक ने इससे पहले पटियाला कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 9 अक्टूबर को खारिज कर दिया। वहीं, पठानमाजरा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है।
इस पूरे मामले पर अब सभी की नजर 12 नवंबर पर टिकी है, जब यह स्पष्ट होगा कि विधायक अदालत के सामने पेश होते हैं या नहीं।

