हरियाणा की 8 लाख 64 हजार महिलाओं के लिए मकर संक्राति के बाद राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त 17 जनवरी को जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 जनवरी शनिवार को 8,63,918 लाख महिलाओं के खाते में 181 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तीसरी किस्त के रूप में महिलाओं के खाते में 2100-2100 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं।
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अब तक जारी तीन किस्तों के तहत कुल 441 करोड़ रुपये की राशि महिलाओं के खाते में भेज दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर मोबाइल एप लॉन्च कर किया गया था। इस योजना के तहत मोबाइल एप के जरिए अभी तक 9,98,650 महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं। इनमें से 8,63,918 महिलाएं पात्र पाई गई हैं।
फरवरी से खाते में आएंगे 1100 रुपये
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर यह भी बताया कि फरवरी, 2026 से पात्र महिलाओं के खाते में 2100 में से 1100 रुपये सेविंग बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। बाकी के 1000 रुपये की RD या FD कर दी जाएगी। यह पैसा महिलाएं बाद में एक साथ निकाल सकेंगी।
1,34,732 महिलाओं के खाते में नहीं आया पैसा
लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त का पैसा 1 लाख 34 हजार 732 महिलाओं के खाते में नहीं आया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 दिसंबर तक कुल आवेदन 9,98,650 हुए थे। लेकिन इनमें से 8 लाख 63 हजार 918 महिलाएं ही पात्र पाई गई हैं। ऐसे में 1 लाख 34 हजार 732 महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आया है। ये महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना मोबाइल एप पर जाकर पात्रता की शर्त को पूरा कर दें।
लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कैसे करें आवेदन
लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने को आपको मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप से आप पात्रता की शर्त को जान सकती हैं। अगर आप इन शर्तों को पूरा करती हैं तो एप से ही आवेदन कर सकती हैं। योजना के बारे में विस्तार से आपको ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ पर क्लिक करके पता चल जाएगा।
क्या है लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रता
हरियाणा में 23 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसकी पात्रता की शर्त के मुताबिक पहले चरण में परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ श्रेणी में 1.80 लाख रुपये सालाना पारिवारिक आय वाली महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। अगर महिला की शादी नहीं हुई तो उनका कम से कम 15 साल तक हरियाणा की नागरिक होना जरूरी है। इसी तरह अगर विवाहित है तो पति का कम से कम 15 साल से हरियाणा का नागरिक होना जरूरी है।

