Ludhiana Property Tax 2026-27: 30 सितंबर तक 10% छूट, जानें जुर्माने के नियम

Ludhiana Property Tax: 30 सितंबर तक जमा करें टैक्स, मिलेगी 10% छूट; इसके बाद बढ़ेगा आर्थिक बोझ

लुधियाना: प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले शहरवासियों के लिए सितंबर का आखिरी सप्ताह अहम है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नगर निगम की ओर से 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 10 प्रतिशत छूट देने की जानकारी दी गई है। समय-सीमा नजदीक आने के कारण नगर निगम ने लोगों की सुविधा के लिए सप्ताहांत में भी अपने सुविधा केंद्र खुले रखने का फैसला किया है।

शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे सुविधा केंद्र

नगर निगम प्रशासन के अनुसार, जोन-ए, बी, सी और डी के कार्यालयों में स्थित सुविधा केंद्र 26 और 27 सितंबर को भी सामान्य कामकाजी समय के दौरान खुले रहेंगे। इसका उद्देश्य उन करदाताओं को सुविधा देना है, जो सप्ताह के दिनों में कार्यालय पहुंचकर टैक्स जमा नहीं कर पाते।

घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स

लंबी कतारों से बचने के लिए शहरवासी ऑनलाइन भुगतान का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसके लिए नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट mcludhiana.gov.in पर जाकर प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा सकता है।

प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम दिनों में होने वाली भीड़ से बचने के लिए समय रहते भुगतान कर दें।

30 सितंबर के बाद क्या होंगे नियम?

नगर निगम की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट और जुर्माने का विवरण इस प्रकार है:

  • 30 सितंबर 2026 तक: प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत छूट।
  • 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक: सामान्य दर से भुगतान, छूट नहीं; इस अवधि में जुर्माना नहीं लगेगा।
  • 1 जनवरी से 31 मार्च 2027 तक: बकाया टैक्स पर 10 प्रतिशत जुर्माना।
  • 31 मार्च 2027 के बाद: टैक्स पर 20 प्रतिशत जुर्माना और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगने की जानकारी दी गई है।

करदाताओं को सलाह दी जाती है कि भुगतान करने से पहले नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल पर लागू नियमों और अपने बकाया टैक्स की पुष्टि कर लें।

समय पर भुगतान करने से बच सकता है अतिरिक्त खर्च

प्रॉपर्टी टैक्स समय पर जमा करने से करदाता 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं और बाद में लागू होने वाले अतिरिक्त शुल्क से भी बच सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक वित्तीय वर्ष 2026-27 का टैक्स जमा नहीं किया है, वे ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित जोनल कार्यालय के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

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