रेप केस में गुरुद्वारा चरण घाट के मुखी बाबा बलविंदर सिंह को 10 साल की सजा, लुधियाना जेल में बंद
मोगा | Punjabi Doordarshan
पंजाब के मोगा जिले से एक अहम और सनसनीखेज फैसला सामने आया है। मोगा कोर्ट ने युवती से रेप के मामले में गुरुद्वारा चरण घाट के मुखी बाबा बलविंदर सिंह को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
पीड़िता ने करीब सवा साल पहले बाबा पर आरोप लगाया था कि वह उसे मोगा के एक होटल के कमरे में ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया गया। कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर यह सख्त फैसला सुनाया गया।
लुधियाना जेल में बंद है आरोपी
बाबा बलविंदर सिंह वर्तमान में लुधियाना जेल में बंद है। वह जगराओं का रहने वाला है और करीब एक साल पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
सितंबर 2024 में लगे थे गंभीर आरोप
इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब सितंबर 2024 में दुबई में बैठे अमृतपाल सिंह मेहरों ने बाबा पर गुरुद्वारा साहिब में महिलाओं के शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इस दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।
इसके बाद जगराओं पुलिस ने थाना सिटी में बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया।
होटल के कमरे में रेप का आरोप
इसके बाद मोगा के थाना मैहणा में पीड़िता ने अलग से शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि बाबा उसे होटल के कमरे में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
लगातार सुनवाई के बाद अदालत ने आरोप सही पाए और आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई।

