हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला: बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका खारिज
Edited By: Rishab Chawla | Updated: 04 Dec, 2025 – 10:57 AM
पंजाब डेस्कः अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला आय से अधिक संपत्ति (DA) मामले में चल रही जांच के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है।
बता दें कि बिक्रम मजीठिया फिलहाल नाभा जेल में बंद हैं और उन पर कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप हैं। इससे पहले अदालत ने 20 नवंबर को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुबह अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस समय जमानत देना उचित नहीं है। हाईकोर्ट का यह फैसला विजिलेंस विभाग की चल रही जांच के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियाँ अभी कई दस्तावेज़ों और कथित वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही हैं।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मजीठिया फिलहाल जेल में ही रहेंगे और उनके पास अगला विकल्प सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का रहेगा। राजनीतिक हलकों में इस निर्णय को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

