लुधियाना: दिवाली के अवसर पर लुधियाना में पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाने के लिए 31 अक्टूबर को ड्रॉ निकाला जाएगा। प्रशासन को कुल 1956 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1916 आवेदन मंजूर किए गए हैं, जबकि 40 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं।
दुकानों का आवंटन बचत भवन में ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। इसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ड्रॉ में चयनित आवेदकों को निर्धारित स्थानों पर पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
बचत भवन में होगा दुकानों का आवंटन
ड्रॉ के दौरान बड़ी संख्या में पटाखा कारोबारियों और आवेदकों के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए बचत भवन में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की विशेष व्यवस्था की गई है।
प्रशासन का प्रयास है कि दुकानों का आवंटन पारदर्शी तरीके से हो और किसी तरह की अव्यवस्था न फैले। ड्रॉ में जिन आवेदकों का चयन होगा, उन्हें केवल आवंटित स्थान पर ही पटाखे बेचने की अनुमति मिलेगी।
पटाखा कारोबारियों के लिए जारी की गई गाइडलाइन
प्रशासन ने अस्थायी पटाखा दुकानों के संचालन और सुरक्षा को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। बिक्री का समय सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।
दुकानदारों के लिए प्रमुख नियम:
- ग्रीन पटाखों की बिक्री: केवल ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति होगी। दुकानें निर्धारित समय सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुली रहेंगी।
- लाइसेंस की शर्त: अस्थायी लाइसेंस केवल उसी स्थान पर मान्य होगा, जहां प्रशासन की ओर से दुकान आवंटित की गई है।
- स्थान का चयन: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रेलवे लाइन, संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के पास दुकानें नहीं लगाई जाएंगी।
- दुकानों का निर्माण: प्रत्येक दुकान या शेड ज्वलनशील न होने वाली सामग्री से बनाया जाएगा और उसे सुरक्षित तरीके से बंद रखने की व्यवस्था होगी।
- दुकानों के बीच दूरी: दो शेड के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। दुकानों का मुख एक-दूसरे की ओर नहीं होना चाहिए।
- खुली आग पर प्रतिबंध: दुकान या आसपास के क्षेत्र में तेल के दीपक, गैस लैंप, माचिस और किसी भी तरह की खुली लौ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। रोशनी के लिए केवल स्थायी इलेक्ट्रिक लाइट की अनुमति होगी।
- बिजली की व्यवस्था: हर दुकान की कतार के लिए एक मुख्य स्विच लगाना अनिवार्य होगा, ताकि आपात स्थिति में बिजली तुरंत बंद की जा सके।
- दुकानों की अधिकतम संख्या: एक पटाखा मार्केट क्लस्टर में अधिकतम 50 दुकानें ही लगाई जा सकेंगी।
- पटाखों का प्रदर्शन: प्रदर्शन के लिए रखे जाने वाले पटाखों को निर्धारित दुकानों से 50 मीटर से कम दूरी पर नहीं रखा जा सकेगा।
- नो स्मोकिंग जोन: पूरे पटाखा मार्केट क्षेत्र को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित करना होगा। प्रवेश द्वार पर ‘Smoking Prohibited / No Smoking Zone’ का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
- पार्किंग व्यवस्था: वाहनों की पार्किंग पटाखा मार्केट से कम से कम 15 मीटर दूर बनाई जाएगी।
- आपातकालीन इंतजाम: प्रत्येक क्लस्टर में दो फायर ब्रिगेड गाड़ियां, एक एम्बुलेंस और पुलिस PCR तैनात रहनी चाहिए।
- अग्निशमन उपकरण: प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान पर अग्निशमन यंत्र और रेत से भरी बाल्टियां रखनी होंगी।
सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखा दुकानदारों को लाइसेंस की शर्तों और सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इन नियमों का उद्देश्य आगजनी की घटनाओं को रोकना और दिवाली के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
ड्रॉ के बाद चयनित दुकानदारों को निर्धारित स्थानों पर ही बिक्री करनी होगी। बिना अनुमति किसी अन्य स्थान पर दुकान लगाने की इजाजत नहीं होगी।

