फसलों के नुकसान का मुआवजा लेने के लिए किसान इतनी अवधि में दर्ज कराएं अपनी रिपोर्ट।

चंडीगढ़। हाल ही में ओलावृष्टि और वर्षा के कारण जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, वे ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 72 घंटे के अंदर अपना मुआवजा रिपोर्ट दर्ज करवाएं, ताकि उनके नुकसान का नियमानुसार आंकलन करके रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जा सके।

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण करवाया है, वे अपने नजदीकी कृषि अधिकारी या टोल-फ्री नंबर 14447 पर संपर्क करके अपनी फसल के नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर दर्ज करा सकते हैं।

वहीं, जो किसान इस योजना के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे हरियाणा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने नुकसान की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए उनकी “मेरी फसल, मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। उन्होंने उन किसानों से अपील की है कि वे संबंधित पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं।

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