Ranjit Singh Dhadrianwale Case: मानहानि मामले में कोर्ट ने जारी किए तलब करने के आदेश

पटियाला / फतेहगढ़ साहिब

मानहानि मामले में सिख प्रचारक Ranjit Singh Dhadrianwale को अदालत में पेश होने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश फतेहगढ़ साहिब की अदालत ने सुनाया है।

रिवीजन याचिका को अदालत ने किया स्वीकार

जानकारी के अनुसार Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee के सदस्य Gurpreet Singh Randhawa द्वारा दायर रिवीजन याचिका को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जे.एस. मेहंदी रत्ता ने स्वीकार कर लिया।

अदालत ने निचली अदालत के पुराने आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि मामले में रणजीत सिंह ढडरियां वाले के खिलाफ केस चलाया जाए और उन्हें अदालत में तलब किया जाए।

2019 में दर्ज हुआ था मामला

बचाव पक्ष के अनुसार यह मामला 2019 में मानहानि से जुड़ा हुआ दर्ज किया गया था। उस समय निचली अदालत ने ढडरियां वाले को तलब करने का आदेश जारी नहीं किया था।

इसके बाद इस फैसले को चुनौती देते हुए अदालत में रिवीजन याचिका दायर की गई थी।

अदालत ने कहा – मामला सुनवाई योग्य

सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि इस मामले में प्रथम दृष्टया सुनवाई बनती है, इसलिए निचली अदालत को निर्देश दिया गया है कि वह आरोपी को समन जारी कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करे।

धार्मिक दीवान में टिप्पणी का आरोप

याचिकाकर्ता पक्ष का आरोप है कि एक धार्मिक दीवान के दौरान रणजीत सिंह ढडरियां वाले ने सिख प्रचारक भाई हरि सिंह रंधावा और उनके पुत्र गुरप्रीत सिंह रंधावा के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिन्हें मानहानिकारक बताया गया है।

अब इस मामले में आगे की कार्रवाई निचली अदालत द्वारा समन जारी करने के बाद की जाएगी।

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