अमृतसर में बिना नंबर प्लेट गाड़ी को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पुलिस कमिश्नर का आदेश

अमृतसर में बिना वैध नंबर प्लेट वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पुलिस कमिश्नर ने जारी किए आदेश

अमृतसर: शहर में अब बिना वैध नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं मिल पाएगी। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था कमिश्नरेट अमृतसर सिटी के अधिकार क्षेत्र में लागू होगी।

पुलिस के मुताबिक, कई वाहन मालिक नंबर प्लेट को हटाकर, मोड़कर, ढककर, तोड़कर या उसमें बदलाव करके वाहन चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में वाहन की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। पुलिस का कहना है कि स्पष्ट नंबर प्लेट न होने से ट्रैफिक निगरानी के साथ-साथ अपराध की जांच में भी परेशानी आती है।

HSRP नहीं तो ईंधन पर रोक

नए आदेश के तहत जिन वाहनों के आगे और पीछे वैध High Security Registration Plate (HSRP) नहीं लगी होगी, उन्हें पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी।

अगर नंबर प्लेट टूटी हुई, मुड़ी हुई, ढकी हुई या जानबूझकर बदली गई है, तब भी वाहन को ईंधन देने पर रोक रहेगी।

हालांकि, नए वाहनों के लिए प्रावधान अलग रखा गया है। वैध रजिस्ट्रेशन नंबर या वैध अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले नए वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को भी छूट दी गई है।

पेट्रोल पंप पर लगाना होगा बड़ा सूचना बोर्ड

आदेश के मुताबिक, अमृतसर के सभी पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन संचालकों को ग्राहकों को इस नियम की जानकारी देने के लिए बोर्ड लगाना होगा।

प्रवेश द्वार और ईंधन भरने वाली जगह के नजदीक कम से कम 3×3 फीट का सूचना बोर्ड लगाया जाना जरूरी होगा। इस पर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए कि बिना वैध नंबर प्लेट वाले वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

इसके अलावा पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन पर लगे CCTV और ANPR कैमरों को लगातार चालू रखना अनिवार्य होगा।

नंबर प्लेट की रिकॉर्डिंग और 30 दिन तक फुटेज सुरक्षित रखना जरूरी

पुलिस के अनुसार, पंप पर आने और जाने वाले वाहनों की आगे और पीछे की नंबर प्लेट कैमरों में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड होनी चाहिए।

संचालकों को CCTV और संबंधित कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी। पुलिस जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर यह फुटेज उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा।

बोतल या कंटेनर में पेट्रोल-डीजल देने पर भी रोक

आदेश में पेट्रोल और डीजल को बोतल, कंटेनर या किसी अन्य बर्तन में गैर-अधिकृत व्यक्ति को देने पर भी रोक लगाई गई है।

पुलिस के मुताबिक, अगर बिना नंबर प्लेट वाले वाहन को ईंधन देने से मना करने पर कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप पर विवाद या हंगामा करता है, तो पंप संचालक तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या 112 हेल्पलाइन पर सूचना दे सकता है।

नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक, चालक, पेट्रोल पंप संचालक या कर्मचारी के खिलाफ BNSS की धारा 223 और मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य वाहनों की पहचान को सुनिश्चित करना, ट्रैफिक नियमों की निगरानी मजबूत करना और ऐसे वाहनों पर नजर रखना है जिनका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है।

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