अकाल तख्त से AAP विधायक डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर को 29 जुलाई की याद: बेअदबी कानून संशोधन पर जत्थेदार का सार्वजनिक संदेश

अमृतसर में जत्थेदार ने विधायक डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर को 29 जुलाई की समय-सीमा याद दिलाई

पंजाबी दूरदर्शन | अमृतसर

अमृतसर में आयोजित मीरी-पीरी खालसा मार्च के दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक और चीफ खालसा दीवान के प्रधान डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर को बेअदबी कानून में संशोधन से जुड़ी 29 जुलाई की समय-सीमा सार्वजनिक रूप से याद दिलाई। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है।

मंच से दिया सार्वजनिक संदेश

खालसा मार्च जब चीफ खालसा दीवान के मुख्य द्वार के सामने पहुंचा, उस समय डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। इसी दौरान जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने मंच से उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि 29 जुलाई की तय समय-सीमा निकट है और संबंधित पक्षों तक संदेश पहुंचाया जाए।

इस सार्वजनिक टिप्पणी के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में इस विषय को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

बेअदबी कानून संशोधन से जुड़ा है मामला

यह घटनाक्रम बेअदबी से संबंधित कानून में संशोधन के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। 29 जून को श्री अकाल तख्त साहिब परिसर में पंजाब विधानसभा के स्पीकर, कुछ मंत्रियों और विधायकों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान पंजाब सरकार से बेअदबी कानून में आवश्यक संशोधन करने के लिए लगभग एक महीने का समय देने की बात सामने आई थी। यह निर्धारित अवधि 29 जुलाई को पूरी होने वाली है।

विधानसभा समिति से जुड़ी है जिम्मेदारी

डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर बेअदबी कानून से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति के अध्यक्ष भी हैं। इसी संदर्भ में जत्थेदार द्वारा उन्हें सार्वजनिक मंच से समय-सीमा की याद दिलाए जाने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार

फिलहाल इस मुद्दे पर पंजाब सरकार की ओर से कोई नई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 29 जुलाई की समय-सीमा नजदीक आने के साथ इस विषय पर राजनीतिक और धार्मिक संगठनों की नजर बनी हुई है। यदि सरकार की ओर से कोई निर्णय या संशोधन प्रस्ताव आता है, तो उस पर सभी पक्षों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण मानी जाएगी।

नोट: यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बयानों और घटनाक्रम पर आधारित है। बेअदबी कानून में संभावित संशोधनों या सरकारी निर्णयों को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित सरकारी अधिसूचना या आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।

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