चंडीगढ़ कर्मचारियों को दिवाली बोनस, अधिकतम ₹6,908 तक मिलेगा भुगतान

चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस, 30 दिन की सैलरी के बराबर मिलेगा भुगतान

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बोनस का आदेश जारी; पात्र कर्मचारियों को अधिकतम ₹6,908 और योग्य दिहाड़ी मजदूरों को ₹1,184 मिलेंगे

चंडीगढ़। दिवाली से पहले चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए बोनस से जुड़ी राहत की घोषणा की गई है। प्रशासन के वित्त विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में वित्त विभाग की लेखा शाखा ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा है।

आदेश के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन के ग्रुप C कर्मचारियों और ग्रुप B के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के तहत बोनस मिलेगा। केंद्र सरकार के नियमों के अंतर्गत आने वाले पात्र सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है।

अधिकतम ₹6,908 तक मिलेगा बोनस

बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन ₹7,000 निर्धारित किया गया है। इसके आधार पर पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों के लिए अधिकतम ₹6,908 का बोनस मिल सकता है।

योग्य दिहाड़ी मजदूरों के लिए बोनस की राशि ₹1,184 निर्धारित की गई है। वास्तविक भुगतान कर्मचारी की पात्रता, सेवा अवधि और लागू नियमों के अनुसार होगा।

दिहाड़ी मजदूरों के लिए काम के दिनों की शर्त

दिहाड़ी मजदूरों को बोनस देने के लिए काम के दिनों से जुड़ी शर्तें तय की गई हैं।

  • सप्ताह में 6 दिन काम करने वाले: पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम किया होना चाहिए।
  • सप्ताह में 5 दिन काम करने वाले: संबंधित कार्यालय व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन काम करना जरूरी है।

इन शर्तों को पूरा करने वाले पात्र दिहाड़ी मजदूरों को निर्धारित नियमों के तहत बोनस दिया जाएगा।

कम से कम 6 महीने की सेवा जरूरी

बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2026 तक सेवा में थे और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी कर चुके थे।

जिन कर्मचारियों ने छह महीने से अधिक, लेकिन एक वर्ष से कम सेवा दी है, उन्हें बोनस का भुगतान उनकी सेवा अवधि के अनुपात में किया जाएगा। इस तरह भुगतान की राशि सभी कर्मचारियों के लिए समान होना जरूरी नहीं है।

सेवानिवृत्त और दिवंगत कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान

आदेश में सेवानिवृत्त, चिकित्सा आधार पर सेवा से मुक्त हुए और दिवंगत कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले ऐसे कर्मचारी भी बोनस के पात्र हो सकते हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने की सेवा पूरी की हो।

इन मामलों में भुगतान लागू नियमों और संबंधित कर्मचारी की सेवा अवधि के आधार पर किया जाएगा।

बोनस का खर्च विभागीय बजट से होगा

वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक, बोनस पर होने वाला खर्च संबंधित विभागों के वित्त वर्ष 2026-27 के स्वीकृत बजट प्रावधानों से पूरा किया जाएगा।

इस फैसले से पात्र कर्मचारियों और दिहाड़ी मजदूरों को दिवाली से पहले अतिरिक्त भुगतान मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बोनस की अंतिम राशि कर्मचारी की श्रेणी, सेवा अवधि और पात्रता की शर्तों पर निर्भर करेगी।

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