CM Bhagwant Mann: मावां-धीयां सत्कार योजना का लाभ लेने के लिए SIR फॉर्म भरें, वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी

मावां-धीयां सत्कार योजना पर CM मान की अपील: वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो नहीं मिलेगा योजना का लाभ, SIR फॉर्म भरना जरूरी

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ को लेकर बड़ा संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन भविष्य में इस और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी होगा।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत अपना फॉर्म अवश्य भरें, ताकि उनका नाम नई वोटर सूची में बना रहे।

वोटर सूची में नाम नहीं तो नहीं मिलेगा लाभ

सीएम भगवंत मान ने कहा कि यदि कोई पात्र महिला SIR फॉर्म नहीं भरती और उसका नाम मतदाता सूची से हट जाता है, तो उसे ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सकेगा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर स्थानीय वालंटियर से सहायता लेने की भी अपील की।

मुख्यमंत्री की अपील की मुख्य बातें

  • ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत सरकार ने महिलाओं से किया अपना वादा पूरा किया है।
  • सभी पात्र महिलाएं SIR फॉर्म भरकर अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करें।
  • वोटर सूची में नाम नहीं होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित हो सकता है।
  • फॉर्म भरने में किसी भी तरह की परेशानी होने पर स्थानीय वालंटियर से संपर्क किया जा सकता है।

1 अगस्त को मिलेगी अगली किस्त

पंजाब सरकार के अनुसार, 25 जून के बाद योजना के लिए पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को 1 अगस्त को तीन महीने की राशि एक साथ जारी की जाएगी। इसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्त शामिल होगी।

वहीं, 25 जून तक पंजीकरण कराने वाली पात्र महिलाओं के खातों में पहले ही तीन महीने की अग्रिम राशि भेजी जा चुकी है।

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