नई दिल्ली | 4 सितंबर 2025
GST व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार करते हुए, केंद्र सरकार ने GST के मौजूदा चार टैक्स स्लैब्स को घटाकर दो कर दिया है – 5% और 18%। इस फैसले से जहां रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, वहीं लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा।
यह निर्णय GST काउंसिल की 56वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबरको की। बैठक को पहले दो दिनों के लिए निर्धारित किया गया था (3-4 सितंबर), लेकिन सभी निर्णय एक ही दिन में लिए गए।
🔹 क्या-क्या होंगे बड़े बदलाव?
✅ टैक्स फ्री वस्तुएं और सेवाएं:
- रोटी, दूध, पराठा, छेना जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ अब GST फ्री होंगे।
- व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी कोई GST नहीं लगेगा।
- 33 जीवन रक्षक दवाएं और गंभीर बीमारियों की दवाएं को भी टैक्स से छूट दी गई है।
🔻 GST स्लैब में कटौती:
- अब केवल दो स्लैब होंगे: 5% और 18%।
- इससे साबुन, शैंपू, फ्रिज, AC, कार जैसी वस्तुएं सस्ती होने की उम्मीद है।
🔼 लग्जरी आइटम्स और तंबाकू पर टैक्स बढ़ा:
- तंबाकू उत्पाद, कैसिनो, रेस क्लब, और 350cc से ऊपर की बाइक व लग्जरी कारों पर अब 40% GST लगेगा (पहले 28%)।
- हालांकि तंबाकू प्रोडक्ट्स पर नई दर अभी लागू नहीं होगी।
🏨 सेवाओं पर राहत और बोझ दोनों:
✔️ सस्ती सेवाएं:
- होटल रूम (₹7500/दिन तक) की बुकिंग पर GST 12% से घटाकर 5% किया गया है।
- जिम, योगा सेंटर, सैलून, नाई की दुकान जैसी जनसाधारण की सेवाएं अब केवल 5% GST में आएंगी।
❌ महंगी सेवाएं:
- IPL जैसे खेल आयोजनों, कैसिनो, रेस क्लब आदि पर GST 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
🔜 नए नियम कब से लागू होंगे?
वित्त मंत्री सीतारमण ने जानकारी दी कि सभी नए GST नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। यह दिन नवरात्रि के पहले दिन पड़ रहा है,जिसे शुभ मुहूर्त मानकर यह बदलाव लाया जा रहा है।
📣 PM मोदी का बयान: “बड़े सुधार, जनता को राहत”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा:
“मुझे खुशी है कि GST काउंसिल ने केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे आम आदमी, किसान, महिलाएं, MSMEs और युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। ये सुधार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और व्यापार करना आसान बनाएंगे।“
🎯 उद्देश्य: महंगाई पर लगाम और व्यापार को सरल बनाना
सरकार का यह कदम जनता को राहत देने, छोटे व्यापारियों को सहूलियत देने, और हानिकारक उत्पादों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से उठाया गया है। टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
📌 सारांश में:
वस्तु/सेवा | पुराना GST | नया GST |
---|---|---|
रोटी, दूध, पराठा, इंश्योरेंस | 5%-12% | 0% |
साबुन, शैंपू, AC, कार | 12%-28% | 18% |
होटल बुकिंग (₹7500 तक) | 12% | 5% |
जिम, योगा, सैलून | 18% | 5% |
IPL टिकट, कैसिनो | 28% | 40% |
तंबाकू उत्पाद | 28% | 40% (अभी लागू नहीं) |